‘डॉक्युमेंटेड ड्रीमर्स’ क्या है ?जगभर से अनेक लोग ‘नॉन इमिग्रंट’ वीसा पर अथवा दीर्घकालीन वीसा पर अमेरिका में काम करते हैं । इनके बच्चों को अमेरिका में ‘डॉक्युमेंटेड ड्रीमर्स’ कहते हैं । वास्तव में ये बच्चे २१ वर्षों तक पूर्ण कानूनी अधिकारों के साथ अमेरिका में रहकर शिक्षा ले सकते हैं । इन बच्चों को अथवा उनके माता-पिता को उनके २१ वर्ष पूर्ण होनेे से पहले ही नागरिकत्व मिल जाए तो ठीक, अन्यथा इन बच्चों को अमेरिका छोडनी पडती है । |
वॉशिंग्टन (अमेरिका) – अमेरिका में ढाई लाख ‘डॉक्युमेंटेड ड्रीमर्स’का भविष्य संकट में पड गया है । उन्हें अमेरिका से निकाल दिया जा सकता है । इन ‘डॉक्युमेंटेड ड्रीमर्स’में अधिकांश बच्चे भारतीय वंश के हैं ।
US fears STEM educated Hindu immigrants but will let non-graduates gatecrash its border to be naturalized citizens …. pic.twitter.com/RLtVqW9uYm
— UN (@UshaNirmala) May 27, 2023
इन युवाओं को धीरज मिले, इसलिए अमेरिका का ‘चिल्ड्रन एक्ट’ शीघ्रतीशीघ्र संमत करने की मांग अमेरिका की सरकार से की जा रही है । ‘इंप्रूव द ड्रीम’ संगठन के संस्थापक एवं भारतीय वंश के दीप पटेल ने कहा कि अमेरिका का ‘चिल्ड्रन एक्ट’ शीघ्र से शीघ्र संमत करने की एवं इस समस्या को सदा के लिए समाप्त करने का समय आ गया है । इन ढाई लाख ‘डॉक्युमेंटेड ड्रीमर्स’ में से ९० प्रतिशत बच्चे विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी एवं गणित, इन विषयों की शिक्षा ले रहे हैं । इस वर्ष भी यदि ‘चिल्ड्रन एक्ट’ संमत नहीं हुआ, तो १० सहस्र युवाओं को अमेरिका से निकाला जा सकता है ।’