
नवाबगंज (उत्तर प्रदेश) – अवयस्क बालिका पर बलात्कार कर तत्पश्चात उसकी हत्या करने के प्रकरण में सत्र न्यायालय में दोषी पाए गए दो धर्मांधों को न्यायालय ने मृत्युदंड सुनाया । अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय ने आरोपियों को ‘पॉक्सो’ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दोषी ठहराया ।
Uttar Pradesh: Two get death sentence for gang rape, attempt to kill minor in Pratapgarh https://t.co/YmpuwBgXLD
— TOI Cities (@TOICitiesNews) November 3, 2022
उत्तर प्रदेश के नवाबगंज तहसील के परसाई गांव के रहने वाले हलीम उपाख्य खडबड तथा रिजवान को मृत्युदंड और ५० सहस्र रुपए का अर्थ-दंड (जुर्माना) सुनाया गया । २७ दिसंबर २०२१ को दोनों अपराधियों ने अवयस्क बालिका का अपहरण करके उस पर बलात्कार किया था । तत्पश्चात आरोपियों ने इस बालिका की हत्या कर दी थी । इस प्रकरण में ३० दिसंबर २०२१ को पीडिता के भाई के आरोप पर नवाबगंज पुलिस थाने में परिवाद प्रविष्ट किया गया था ।
इस प्रकरण में सहयोगी सरकारी अधिवक्ता निर्भय सिंह ने कहा कि दोनों आरोपियों ने अवयस्क बालिका का अपहरण कर उस पर बलात्कार किया । तत्पश्चात दोनों ने बालिका का पैर तोड कर उसकी आंखों को गंभीर रूप से घायल (जख्मी) कर दिया और बालिका को वहीं छोडकर दोनों भाग गए ।
न्याय देते समय न्यायालय ने प्रकट किया खेद !
‘जिस देश में दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा की जाती है, उस देश में अवयस्क बालिका पर सामूहिक बलात्कार होता है’, सुनवाई के समय न्यायालय ने उपरोक्त शब्दों में खेद व्यक्त किया ।
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