२ सप्तहा बाद सर्वोच्च न्यायालय में आगे की सुनवाई
नई देहली – सर्वोच्च न्यायालय ने यहां के जहांगिरपुरी के अवैध निर्माणकार्य पर देहली महानगरपालिका द्वारा की गई कार्रवाई स्थगित करने का अपना २० अप्रैल को दिया निर्णय कायम रखा है। ‘अवैध निर्माणकार्य बुलडोझर द्वारा गिराए जाते हैं तथा ऐसी कार्रवाई पूरे देश में नहीं रोक सकते,’ ऐसा भी न्यायलय द्वारा स्पष्ट किया गया। २० अप्रैल को जहांगिरपुरी की कार्रवाई आरंभ करने पर उस के विरोध में न्यायालय में याचिका प्रविष्ट करने के पश्चात न्यायालय ने उसे स्थगिती दी थी। २१ अप्रैल को इस याचिका पर आगे की सुनवाई हुई, तब न्यायालय ने उनपर स्थगिती कायम रखी तथा आगे की सुनवाई दो सप्ताह बाद करने का आदेश दिया है। न्यायालय के इस निर्णय का उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश के साथ पूरे देश में हो रहे अवैध निर्माणकार्य पर की जा रही कार्रवाई पर कोई भी परिणाम नहीं होगा।
जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई स्थगित…….https://t.co/i2eaJzSxnK pic.twitter.com/dnluAI6qMD
— National Sonbhadra Times (@SonbhadraTimes) April 20, 2022