केंद्र सरकार ने विदेशी दान विनियमन अधिनियम के अंतर्गत मदर टेरेसा के संगठन के पंजीकरण का नवीनीकरण किया !

पंजीकरण रहित करने के कारण, ओडिशा सरकार ने मुख्यमंत्री सहायता कोष से मदर टेरेसा के संगठन को ७८ लाख रुपये दिए थे । क्या सरकार इस राशि को अब वापस लेगी ?  – संपादक

नई देहली – मदर टेरेसा द्वारा स्थापित “मिशनरीज ऑफ चैरिटी” को केंद्र सरकार ने फॉरेन डोनेशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) के तहत फिर से नियमित कर दिया है । संगठन का विदेशी दान स्वीकार करने का प्रमाण पत्र अब वर्ष २०२६ के अंत तक मान्य होगा । इससे पहले, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संगठन के विदेशी दान के पंजीकरण को नवीनीकृत करने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया था ।