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चेन्नई (तमिलनाडु) – मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के कांचीपुरम के जिलाधीश को आगामी चार सप्ताह में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बना चर्च गिराने का आदेश दिया है । साथ ही, विभागीय राजस्व अधिकारी एवं तहसीलदार के विरूद्ध कर्तव्य की उपेक्षा के संदर्भ में जांच कर, सभी दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने का भी आदेश दिया है । याचिका कर्ता एम् मुरुगेसन द्वारा प्रविष्ट याचिका पर न्यायालय ने यह आदेश दिया ।
पादरी ने बलपूर्वक कब्रिस्तान पर बनवाया चर्च !
कागजातों की जांच करने एवं दोनों पक्षों के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात, न्यायालय ने पाया कि पादरी सी. सैथरेक ने ग्रामीणों एवं स्थानीय अधिकारियों का विरोध होते हुए भी सरकारी भूमि पर स्थित कब्रिस्तान पर अतिक्रमण कर लिया तथा वहां चर्च का निर्माण किया ।