पाकिस्तान में बलात्कारियों को नपुंसक बनाने के दंड का प्रावधानवाला कानून केवल २४ घंटे में निरस्त !

इस्लाम में दोषी को सीधे मृत्युदंड देने के कठोर दंड का प्रावधान होते हुए भी इस दंड का विरोध होना अनाकलनीय !– संपादक

     इस्लामाबाद (पाकिस्तान) – पाकिस्तान सरकार द्वारा बलात्कारियों को नपुसंक बना देने का बनाया हुआ कानून केवल २४ घंटे में ही रद्द किया । पाकिस्तान की ‘काउन्सिल ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी’ (सीआई.आई.) द्वारा इस कानून का विरोध करने के उपरांत सरकार ने यह कानून रद्द किया । सी.आई.आई. ने इस दंड पर आपत्ति जताकर उसे इस्लामविरोधी प्रमाणित करने के उपरांत कट्टरतावादियों के दबाव के कारण सरकार ने यह कानून निरस्त (रद्द) किया । ‘सी.आई.आई.’ संस्था पाकिस्तान सरकार का भाग है । यह संस्था पाक संसद को इस्लामी सूत्रों के विषय में सुझाव देती है । विधि एवं न्याय  से संबंधित सचिव मलिका बोखारी ने बताया कि ‘सी.आई.आई.’ द्वारा आपत्ति जताए जाने के उपरांत यह कानून निरस्त किया गया है ।

१. पाकिस्तान ने भले ही यह कानून रद्द कर दिया हो; परंतु अन्य इस्लामी देशों में बलात्कारियों को इससे भी अधिक कठोर दंड दिया जाता है । सऊदी अरेबिया में बलात्कारी को चौक पर खडा कर तलवार से उसका सिर काटा जाता है, साथ ही उस पर पत्थर मारकर अथवा फांसी देकर भी उसे मार दिया जाता है ।

२. इराक में बलात्कारियों को पत्थर मारकर मार दिया जाता है । (२१.११.२०२१)