मूल रूप से सरकार को ऐसा करना चाहिए एवं ऐसे सामाजिक माध्यमों के लिए कठोर कानून बनाना चाहिए, ताकि कोई भी हिन्दू देवी-देवताओं का अपमान करने का साहस न करें !– संपादक

नई देहली – देहली उच्च न्यायालय ने ट्विटर प्रतिष्ठान को हिन्दू देवी-देवताओं से संबंधित आपत्तिजनक साहित्य अपने मंच (प्लेटफॉर्म) से हटाने का आदेश दिया है । न्यायालय ने ट्विटर के अधिवक्ताओं से पूछा कि, ‘आपके मंच से आपत्तिजनक साहित्य हटाया जा रहा है अथवा नहीं ?’ सामाजिक माध्यमों के प्रतिष्ठानों को सामान्य नागरिकों की भावनाओं का सम्मान करने की आवश्यकता है ; क्योंकि, व्यापार उन्हीं लोगों के साथ किया जाता है । इसलिए, ऐसा साहित्य हटा देनी चाहिए ।
Delhi High Court has Twitter to remove objectionable material relating to Hindu Goddess on its platform.
The court observed that the social media giant should respect sentiments of the public as it was doing business for them.https://t.co/OXLutPrxll
— WION (@WIONews) October 29, 2021
Jaish Female Terrorist : जयपुर (राजस्थान) में हिन्दू महिला ‘जैश-ए-मोहम्मद’ के संपर्क में !
Ram Mandir Donation Theft : श्रीराम मंदिर में दान की चोरी के प्रकरण में विशेष अन्वेषण दल का प्रारंभिक ब्यौरा सरकार को प्रस्तुत
Pune Water pollution : ६०० दशलाख (मिलियन) लीटर मलजल सीधे नदी क्षेत्र में छोडे जाने के कारण पुणे नगर की नदियां प्रदूषण के जाल में !
विधान मंडल के वाहन तल में लावारिस स्थिति में १५ से अधिक वाहन पडे हैं ।
Maharashtra Uniform Civil Code : महाराष्ट्र में लागू किया जाएगा समान नागरिक संहिता का प्रारूप ! – योगेश कदम, गृहराज्यमंत्री
Ganga River Party : गंगा नदी में नाव पर मांस तथा मदिरा की दावत करने की घटना – ५ हिंदू युवकों को बंदी बनाया गया ।