मूल रूप से सरकार को ऐसा करना चाहिए एवं ऐसे सामाजिक माध्यमों के लिए कठोर कानून बनाना चाहिए, ताकि कोई भी हिन्दू देवी-देवताओं का अपमान करने का साहस न करें !– संपादक
नई देहली – देहली उच्च न्यायालय ने ट्विटर प्रतिष्ठान को हिन्दू देवी-देवताओं से संबंधित आपत्तिजनक साहित्य अपने मंच (प्लेटफॉर्म) से हटाने का आदेश दिया है । न्यायालय ने ट्विटर के अधिवक्ताओं से पूछा कि, ‘आपके मंच से आपत्तिजनक साहित्य हटाया जा रहा है अथवा नहीं ?’ सामाजिक माध्यमों के प्रतिष्ठानों को सामान्य नागरिकों की भावनाओं का सम्मान करने की आवश्यकता है ; क्योंकि, व्यापार उन्हीं लोगों के साथ किया जाता है । इसलिए, ऐसा साहित्य हटा देनी चाहिए ।
Delhi High Court has Twitter to remove objectionable material relating to Hindu Goddess on its platform.
The court observed that the social media giant should respect sentiments of the public as it was doing business for them.https://t.co/OXLutPrxll
— WION (@WIONews) October 29, 2021