केंद्र सरकार का ‘डिपॉझिट इन्शुरन्स एंड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (सुधारित) विधेयक २०२१’ (‘जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम’) कानून पारित !
नई दिल्ली – केंद्र सरकार ने जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, २०२१ पारित किया है । इसके लागू होने पर, जो बैंक वित्तीय कठिनाइयों में हैं या दिवालिया हो गए हैं, उनके जमाकर्ता को अपनी जमा राशि से ५ लाख रुपये तक प्राप्त करना संभव होगा । इस निर्णय से सर्वसाधारण जनता को बहुत बडी राहत मिलेगी ।
The amount of Rs 5 lakh would be provided by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC).https://t.co/vp8Sh3lW7r
— India TV (@indiatvnews) August 30, 2021
१. ‘जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम’ (निगम जो जमा धन पर बीमा की गारंटी देता है) रिजर्व बैंक के अंतर्गत कार्य करता है । यह संगठन, बैंकों में जमा राशि पर बीमा प्रदान करता है । केंद्र सरकार की पहल से यह कदम उठाया गया है ।
२. इस माह की शुरुआत में, संसद ने जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, २०२१ पारित किया था । नए कानून के अनुसार, यदि रिजर्व बैंक किसी बैंक के लेनदेन पर प्रतिबंध लगाता है, तो बैंक के जमाकर्ता ९० दिनों के अंदर अपनी जमा राशि से ५ लाख रुपये तक निकाल सकेंगे ।
३. सरकार ने इस कानून को लागू करने के लिए १ सितंबर २०२१ का दिन निश्चित किया है । तब से, जमाकर्ता ९० दिनों के अंदर अपनी जमा राशि से ५ लाख रुपये तक निकाल सकेंगे ।
४. वित्तीय लेनदेन में अनियमितताओं के कारण, रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिबंधित २३ सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं को भी धन प्राप्त हो सकेगा ।