आर्थिक समस्याग्रस्त बैंकों के जमाकर्ताओं को मिलेंगे ५ लाख रुपये !

केंद्र सरकार का ‘डिपॉझिट इन्शुरन्स एंड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (सुधारित) विधेयक २०२१’ (‘जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम’) कानून पारित !

(प्रतिकात्मक छायाचित्र)

नई दिल्ली – केंद्र सरकार ने जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, २०२१ पारित किया है । इसके लागू होने पर, जो बैंक वित्तीय कठिनाइयों में हैं या दिवालिया हो गए हैं, उनके जमाकर्ता को अपनी जमा राशि से ५ लाख रुपये तक प्राप्त करना संभव होगा । इस निर्णय से  सर्वसाधारण जनता को बहुत बडी राहत मिलेगी ।

१. ‘जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम’ (निगम जो जमा धन पर बीमा की गारंटी देता है) रिजर्व बैंक के अंतर्गत कार्य करता है । यह संगठन, बैंकों में जमा राशि पर बीमा प्रदान करता है । केंद्र सरकार की पहल से यह कदम उठाया गया है ।

२. इस माह की शुरुआत में, संसद ने जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, २०२१ पारित किया था । नए कानून के अनुसार, यदि  रिजर्व बैंक किसी बैंक के लेनदेन पर प्रतिबंध लगाता है, तो बैंक के जमाकर्ता ९० दिनों के अंदर अपनी जमा राशि से ५ लाख रुपये तक निकाल सकेंगे ।

३. सरकार ने इस कानून को लागू करने के लिए १ सितंबर २०२१ का दिन निश्चित किया है । तब से, जमाकर्ता ९० दिनों के अंदर अपनी जमा राशि से ५ लाख रुपये तक निकाल सकेंगे ।

४. वित्तीय लेनदेन में अनियमितताओं के कारण, रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिबंधित २३ सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं को भी धन प्राप्त हो सकेगा ।