केंद्र शासन का निर्णय !
संविधानकर्ता डॉ. बाबासाहब आंबेडकर को केवल १० वर्षतक ही आरक्षण देना अपेक्षित था, इसे यहां ध्यान में लेना होगा !
नई देहली – केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य शासनों द्वारा संचालित चिकित्सकीय महाविद्यालयों में भी केंद्रीय कोटे के अंतर्गत आरक्षित १५ प्रतिशत सीटों ओबीसी समुदाय को २७ प्रतिशत, तो आर्थिकदृष्टि से दुर्बल घटकों के छात्रों को १० प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है ।
Our Government has taken a landmark decision for providing 27% reservation for OBCs and 10% reservation for Economically Weaker Section in the All India Quota Scheme for undergraduate and postgraduate medical/dental courses from the current academic year. https://t.co/gv2EygCZ7N
— Narendra Modi (@narendramodi) July 29, 2021
केंद्र शासन द्वारा संचालित चिकित्सकीय महाविद्यालयों में यह आरक्षण पहले से ही लागू है । आजतक राज्य शासनों द्वारा संचालित चिकित्सकीय महाविद्यालयों में केंद्रीय कोटे के अंतर्गत केवल अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को ही आरक्षण मिलता था ।
अखिल भारतीय कोटा योजनेअंतर्गत इतर मागासवर्गीयांना 27 टक्के आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण दिले जाणार आहे. https://t.co/viMGqa36FW
— Saamana (@SaamanaOnline) July 29, 2021