मीडिया को समाचार प्रसारित करने से नहीं रोका जा सकता !

सर्वोच्च नयायालय ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई

नई दिल्ली – सुनवाई करते समय न्यायालय जो मत व्यक्त करता है ,उसका समाचार प्रसारित करने से मीडिया को नहीं रोका जा सकता, ऐसा कहते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई । मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्रीय चुनाव आयोग को चुनाव के समय राजनीतिक सभा और प्रचार के समय कोरोना नियमों का उल्लंघन होने के कारण फटकार लगाई थी । ‘चुनाव आयोग पर हत्या का गुनाह प्रविष्ट होना चाहिए’, ऐसा न्यायालय ने कहा था । न्यायालय के मत मीडिया द्वारा प्रसारित करने के बाद केंद्रीय चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका प्रविष्ट की है । उस पर सुनवाई के समय उपरोक्त शब्दों में न्यायालय ने मीडिया को रोकने से नकार दिया ।

चुनाव अयोग की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता राकेश द्विवेदीजी ने कहा, ‘‘न्यायालय की ओर से मौखिक रुप से व्यक्त किए जाने वाले मत प्रसारित करने से मीडिया को रोकना चाहिए । उसी प्रकार न्यायालय के मौखिक मतों पर से गुनाह की शिकायत प्रविष्ट नहीं कर सकते ।’’ उसपर न्यायालय ने कहा, ‘‘न्यायालय में होने वाली चर्चा का वार्तांकन न करने के लिए मीडिया को नहीं कह सकते । अंतिम आदेश के अनुसार ही न्यायालय में जो चर्चा होती है, वह लोकहित की दृष्टि से ही होती है । न्यायालय में होने वाली चर्चा अधिवक्ता और न्यायाधीशों के बीच का संवाद है । इस प्रक्रिया की पवित्रता की रक्षा करने में मीडिया एक शक्तिशाली पहरेदार है ।’’