
नई दिल्ली – चारपहिया वाहन से अकेले यात्रा करते समय भी मास्क का प्रयोग करना आवश्यक है, ऐसा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिया है । ‘कोरोना बढने से रोकने के लिए यह मास्क सुरक्षा कवच के समान है । इससे करोडो लोगों की जान बची है’, ऐसा उच्च न्यायालय ने कहा । निजी वाहन से अकेले यात्रा करने वालों को भी दिल्ली सरकार ने मास्क पहनने की सख्ती की है । मास्क न होने पर ५०० रुपए जुर्माना वसूली करने का आदेश सरकार ने दिया है । इसके विरोध में ४ याचिकाएं उच्च न्यायालय में प्रविष्ट की गईं थीं । इस पर हुई सुनवाई के समय न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाई ।
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