नई दिल्ली – चारपहिया वाहन से अकेले यात्रा करते समय भी मास्क का प्रयोग करना आवश्यक है, ऐसा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिया है । ‘कोरोना बढने से रोकने के लिए यह मास्क सुरक्षा कवच के समान है । इससे करोडो लोगों की जान बची है’, ऐसा उच्च न्यायालय ने कहा । निजी वाहन से अकेले यात्रा करने वालों को भी दिल्ली सरकार ने मास्क पहनने की सख्ती की है । मास्क न होने पर ५०० रुपए जुर्माना वसूली करने का आदेश सरकार ने दिया है । इसके विरोध में ४ याचिकाएं उच्च न्यायालय में प्रविष्ट की गईं थीं । इस पर हुई सुनवाई के समय न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाई ।
सनातन प्रभात > Location > एशिया > भारत > देहली > चारपहिया वाहन में अकेले होने पर भी मास्क का प्रयोग करना आवश्यक ! – दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश
चारपहिया वाहन में अकेले होने पर भी मास्क का प्रयोग करना आवश्यक ! – दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश
नूतन लेख
- Majority Become Minority : यदि धर्मांतरण होता रहा तो भारत की बहुसंख्यक जनसंख्या अल्पसंख्यक हो जायेगी !
- चेंबूर के आचार्य महाविद्यालय में जीन्स एवं टी शर्ट पहनने पर प्रतिबंध !
- Justice BR Gavai : उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश कामों के समय का पालन नहीं करते !
- अपने नागरिकों को खालिस्तान के विषय में असत्य सूचना प्रसारित कर रहा है चीन !
- TMC MP Saket Gokhale : केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी को 50 लाख रुपये हानि के बदले के रूप पर देने का आदेश
- US On India-Pakistan : विश्व का कोई भी देश आतंकवाद का विरोध करेगा, यह हमारा विश्वास है ! – अमेरिका