रात १० से सुबह ६ बजे तक दरगाह और मस्जिद में ध्वनिक्षेपक न लगाएं ! कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड का परिपत्र

इसमें परिपत्र निकालने जैसा क्या है ? उच्चतम न्यायालय का यह नियम है । यदि उसका पालन दरगाह और मस्जिद नहीं करते होंगे, तो बोर्ड को ऐसों पर कार्यवाही करने के लिए पुलिस को बताना चाहिए ! इन नियमों का पालन न करने वाले दरगाह और मस्जिदों पर पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही होगी तो, ऐसी बहरी पुलिस पर ही कार्यवाही होनी चाहिए !

बेंगलूरू (कर्नाटक) – राज्य की ध्वनि प्रदूषण की समस्या रोकने के लिए कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड ने दरगाह और मस्जिदों पर ध्वनिक्षेपक पर प्रतिबंध लगाने के लिए परिपत्र जारी किया है । इस परिपत्र के अनुसार रात १० बजे से सुबह ६ बजे तक राज्य में दरगाह और मस्जिदों पर ध्वनिक्षेपक लगाने पर मनाही है ।

दिन में ध्वनिक्षेपक लगाते समय उसकी आवाज ‘एअर क्वालिटी’ के मानक अनुसार होनी चाहिए, उस दृष्टि से सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है । मस्जिदों के आसपास उंची आवाज की आतिशबाजी पर भी प्रतिबंध लगाया गया है ।

वक्फ बोर्ड ने मस्जिद परिसर और राज्य में जगह जगह पर पेड लगाने की सूचना भी दी है । ‘फल और छाया देने वाले पेड जगह जगह लगाएं, उसी तरह गर्मी में पशु पक्षियों को पानी मिले, इसलिए जगह जगह पानी की टंकियां बनाएं’, ऐसा बोर्ड ने कहा है । मस्जिद परिसर में भिखारियों की संख्या रोकने के लिए भिखारियों की काउंसलिंग करने का निर्देश भी इस परिपत्र के माध्यम से दिया गया है ।