मध्य प्रदेश में ‘लव जिहाद’विरोधी कानून को राज्य मंत्रिमंडल की सहमति

एक-एक राज्य को यह कानून बनाने की अपेक्षा, केंद्र सरकार को ही पूरे देश के लिए यह कानून बनाना चाहिए, यही हिन्दुओं की भावना है !

(प्रतिकात्मक चित्र)

भोपाल (मध्य प्रदेश) – राज्य में हो रही ‘लव जिहाद’ की घटनाएं रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के उपरांत अब मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने भी धर्मांतरणविरोधी कानून लागू किया है । राज्य के मंत्रीमंडल ने इस कानून के मसौदे के लिए सहमति दी है । इस कानून का नाम ‘धर्म स्वतंत्रता विधेयक २०२०’ है ।

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि इस कानून के अंतर्गत बलपूर्वक धर्मांतरण कराने के अपराध के लिए १ से ५ वर्षोंतक कारावास और न्यूनतम २५ सहस्र रुपए आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है । महिलाओं, अल्पायु लडकियों और जातियों-जनजातियों के धर्मांतरण के प्रकरणों में दोषियों को २ से १० वर्ष का कारावास हो सकता है तथा ५० सहस्र रुपए दंड भरना पड सकता है । धर्मांतरण करने से १ महीने पूर्व जिलाधिकारी से सामने आवेदन देना पडेगा । धर्मांतरण के लिए, साथ ही विवाह के लिए जिलाधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । बिना आवेदन के धर्मांतरण करनेपर कठोर कार्यवाही का भी प्रावधान किया गया है ।