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अगर पाकिस्तान इस तरह का कानून बना सकता है, तो भारत, जो उससे अधिक उन्नत है, ऐसा क्यों नहीं कर सकता ?
इस्लामाबाद (पाकिस्तान) – पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने बलात्कारियों को नपुंसक बनाने के कानून पर हस्ताक्षर किए हैं । बार-बार यह अपराध करने वालों को नपुंसक बना दिया जाएगा ।
१. नया कानून, बलात्कार जैसे गंभीर मामलों में सम्मिलित लोगों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड रखेगा । पीडिता की पहचान गुप्त रखने का भी निर्णय लिया गया है । बलात्कार के मामलों की सुनवाई में तीव्रता लाने के लिए, देश भर में विशेष अदालतें भी स्थापित की जाएंगी । ऐसे मामलों को ४ महीनों के भीतर सुलझा लिया जाएगा ।
२. पीडिता की पहचान का खुलासा भले ही निषिद्ध है, उसको सामने लानेवाले को सजा हो सकती है । यदि पुलिस और सरकारी अधिकारियों द्वारा ठीक से जांच नहीं की जाती है, तो वे जुर्माना और तीन साल तक की जेल, का सामना कर सकते हैं, साथ ही, जो पुलिस या सरकारी अधिकारियों को गलत जानकारी देंगे, उन्हें भी दंडित किया जाएगा ।