जकार्ता (इंडोनेशिया) – इंडोनेशिया में एक छोटे लडके के साथ बलात्कार करने के प्रकरण में एक १९ वर्षीय युवक को चाबूक के १४६ कोडे मारने के दंड की कार्यवाही की गई । शरीया कानून के अंतर्गत यह दंड दिया गया । यह दंड देते समय आरोपी युवक मूर्च्छित भी हुआ; परंतु तब भी दंड की कार्यवाही पूरी की गई । जुआ खेलना, धोखाधडी, मदिरापान, समलिंगी संबंध आदि अपराधों के लिए भी चाबुक के कोडे मारे जाते हैं ।
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इंडोनेशिया में बलात्कारी को चाबुक के १४६ कोडे मारने का दंड
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