श्रीकृष्ण जन्म भूमि पर मस्जिद के अतिक्रमण का प्रसंग
न्यायालय की ओर से सभी विरोधी पक्षों को अपना पक्ष रखने की नोटिस
मथुरा (उत्तर प्रदेश) – यहां के जिला न्यायालय ने श्रीकृष्ण जन्म भूमि पर मस्जिद के अतिक्रमण के संदर्भ में श्रीकृष्ण विद्यमान की याचिका स्वीकार की है । सभी विरोधी पक्षों को नोटिस भेजकर उनका पक्ष रखने को कहा है । इसकी अगली सुनवाई १८ नवंबर को होगी । इस याचिका द्वारा ‘श्रीकृष्ण जन्म भूमि की कुल १३.३७ एकड भूमि श्रीकृष्ण विद्यमान की है और उसे वापस लेने की मांग की गई है । इसके पूर्व यह याचिका दीवानी न्यायालय ने रद्द कर दी थी । याचिकाकर्ता ने यह याचिका वरिष्ठ पू. (अधिवक्ता) हरिशंकर जैन और अधिवक्ता विष्णुशंकर जैन के माध्यम से प्रविष्ट की है ।
१. इस याचिका के अनुसार वर्तमान में श्रीकृष्ण जन्म भूमि पर ईदगाह मस्जिद है । वहां कंस का कारागृह था और वहीं पर भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था । यहां पूर्व में श्रीकृष्ण मंदिर था । मुगलों ने उसे गिराकर ईदगाह मस्जिद बनाई ।
२. दीवानी न्यायालय ने याचिका रद्द करते हुए कहा था कि वर्ष १९६७ में यह विवाद समाप्त हो चुका है, उसी प्रकार वर्ष १९९१ के ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप’ कानून में यह मंदिर होने पर भी इस पर सुनवाई नहीं की जा सकती ।
३. याचिकाकर्ता का कहना है कि पूजा का कोई स्थान नहीं है, इसलिए इसकी सुनवाई होनी चाहिए !