
मथुरा (उत्तरप्रदेश) – मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि की १३.३७ एकड भूमि का स्वामित्व प्राप्त करने तथा इस भूमि पर शाही ईदगाह मस्जिद का अतिक्रमण हटाने की मांग करनेवाली याचिका मथुरा न्यायालय ने ३० सितंबर को खारिज कर दी है । भगवान श्रीकृष्ण विराजमान, कटरा केशव देव खेवाट, रंजना अग्निहोत्री सहित कुल ६ लोगों ने यह याचिका प्रविष्ट की थी । पू. (अधिवक्ता) हरि शंकर जैन और अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के माध्यम से यह याचिका प्रविष्ट की गई थी ।
#Breaking | Mathura court cites Places of Worship Act; refuses to admit plea to remove the mosque adjacent to Krishna Janmabhoomi.
Harish Nair with details. pic.twitter.com/TJ5BZ7uBOr
— TIMES NOW (@TimesNow) September 30, 2020
उल्हासनगर में चीनी खाद्यपदार्थ में मृत छिपकली मिली !
योग शरीर को ४० वर्ष की आयु में २० वर्ष की आयु से भी अधिक लचीला बनाने में सहायक है ! – PM Narendra Modi
Trinamool Congress Bank Accounts : तृणमूल कांग्रेस के तीन बैंक खाते फ्रीज किए गए !
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा ने कोल्हापुर एवं पुणे में की २ महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं की घोषणा !
अमेरिका कितना भी दबाव डाले, फिर भी लेबनान से पीछे नहीं हटेंगे ! – इजराइल
Bangladesh Border Tension : मालदा (बंगाल) से घुसपैठियों को वापस भेजते समय सीमा पार के बांग्लादेशियों का विरोध