अडवानी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा आदि आरोपियों को न्यायालय में उपस्थित रहने का आदेश

लक्ष्मणपुरी (उत्तर प्रदेश) – अयोध्या की श्रीरामजन्मभूमि पर स्थित बाबरी ढांचा गिराने के प्रकरण में यहां का सीबीआई का विशेष न्यायालय ३० सितंबर को अपना निर्णय देगा । यह घटना ६ दिसंबर १९९२ को हुई थी । न्यायाधीश एस.के. यादव ने निर्णय के दिन लालकृष्ण अडवानी सहित सभी आरोपियों को न्यायालय में उपस्थित रहने का आदेश दिया है । यह निर्णय देने के लिए पिछले महीने में सर्वोच्च न्यायालय ने इस विशेष न्यायालय को ३० सितंबर तक समय सीमा बढाकर दी थी ।
Special Judge to pass judgment on 30th September in Ayodhya’s disputed structure ‘Babri Masjid’ demolition casehttps://t.co/mz3tqQfIWP
— OpIndia.com (@OpIndia_com) September 16, 2020
१. इस प्रकरण में कुल ३२ आरोपी हैं । उनमें लालकृष्ण अडवानी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार और साध्वी ऋतंभरा मुख्य आरोपी हैं । साथ ही कारसेवकों के विरुद्ध भी अपराध प्रविष्ट किया गया है ।
२. सीबीआई के अधिवक्ता ललित सिंह ने यह जानकारी दी कि इस प्रकरण में न्यायालय के सामने ३५१ साक्ष्य और प्रमाण के रूप में ६०० कागदपत्र प्रस्तुत किए गए ।
३. इससे पूर्व अडवानी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित रहकर अपने विरुद्ध लगे सभी आरोपों को अस्वीकार किया था ।
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