वित्तीय धोखाधडी तथा विदेशी मुद्रा के दुरुपयोग का आरोप
(मौलाना का अर्थ है इस्लाम का विद्वान)

संत कबीरनगर (उत्तर प्रदेश) – ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त मौलाना शमसुल हुदा खान के विरुद्ध धोखाधडी तथा विदेशी मुद्रा के दुरुपयोग का प्रकरण लिखित किया गया है । ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त करने के बाद भी, वह ‘उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड’ से वेतन लेते थे तथा स्थानीय भूमि पर मदरसा चलाते थे ।
🚨 Case filed against UK-based Maulana Shamsul Huda Khan for collecting illegal foreign funds for a madrasa in UP
💰 UP ATS probe reveals:
– Misuse of foreign currency
– Unauthorised financial transfers
– Links with radical elements in Pakistan & Kashmir
Serious threat to… pic.twitter.com/LXAuOURR5S
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) November 3, 2025
विदेश से धन इकट्ठा करने तथा कमीशन लेने का आरोप
मदरसा शिक्षा परिषद के पंजीकरण अधिकारी के आदेश पर, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार मिश्रा ने इस संबंध में शिकायत की नोंद की थी । शिकायत के अनुसार, खान विभिन्न विदेशी संस्थानों एवं व्यक्तियों से संपर्क करके मदरसों के लिए धन इकट्ठा कर रहे थे तथा उसे अपने माध्यमों से वितरित कर रहे थे । इस प्रक्रिया में, वह अपने लिए एक निश्चित कमीशन रखते थे ।
अवैध सरकारी संगठनों तथा मदरसों के माध्यम से इस्लामीकरण का प्रसार
शिकायत में कहा गया है कि मौलाना ने दो संगठनों, ‘कुलियातुल बनातीर रजबिया एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी’ तथा ‘ रजा फाउंडेशन’ के साथ-साथ खलीलाबाद स्थित एक मदरसे के माध्यम से विदेशों से धन जुटाया । जांच में यह भी पाया गया कि ब्रिटिश नागरिकता स्वीकार करने के बाद भी, वह अक्सर विदेश यात्राएं कर रहा था तथा भारत में इस्लामीकरण से संबंधित गतिविधियों को बढावा दे रहा था ।
जांच के बाद, संबंधित मदरसों एवं संस्थानों की मान्यता रद्द करने का निर्णय लिया गया है, तथा विभाग ने प्रकरण लिखित करने तथा आगे की कानूनी कार्यवाही करने की आवश्यकता भी व्यक्त की है ।
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