Pakistan Punjab Kite Flying Banned : पाकिस्तान स्थित पंजाब प्रांत में पतंग उडानेवाले को ५ वर्षों के कारावास के दंड का प्रावधान कानून पारित

लाहोर (पाकिस्तान) – पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की विधानसभा ने पतंग के संदर्भ में एक विधेयक पारित किया है । इसके अनुसार पतंग उडाते समय पकडे जाने से ३ से ५ वर्षों तक कारावास अथवा २० लाख पाकिस्तानी रुपए (६ लाख भारतीय रुपए) दण्ड अथवा दोनों दण्ड मिल सकते हैं । यदि दण्ड की राशि न दी गई तो एक वर्ष का अधिक दंड हो सकता है । पतंग बनानेवाले एवं उसका विक्रय करनेवाले, दोनों को ५ से ७ वर्ष कारावास अथवा ५० लाख रुपए दण्ड अथवा दोनों दण्ड हो सकते हैं । यदि दण्ड नहीं दिया जाता, तो २ वर्षों का अतिरिक्त दण्ड हो सकता है ।

१. अल्पायु बच्चों को प्रथम अपराध के लिए ५० सहस्र रुपए एवं दूसरे अपराध के लिए १ लाख रुपए दण्ड सुनाया जाएगा । यदि तीसरी बार अपराध करता है, तो वर्ष २०१८ के बाल न्याय कानून के अनुसार दण्ड दिया जाएगा ।

२. यह कानून सभी प्रकार के धागों से बनाए गए पतंगों को लागू किया जाता है । पिछले वर्ष अगस्त में पंजाब सरकार द्वारा पतंग बनाना, उडाना एवं विक्रय करना यह अप्रतिभूपात्र / अक्षम्य अपराध घोषित किया था ।