जर्मन बेकरी बम विस्फोट के आरोपी को कब तक एकांत कारावास में रखा जाएगा ?

मुंबई उच्च न्यायालय ने नासिक जेल प्रशासन से पूछा !

मुंबई – पुणे स्थित जर्मन बेकरी में २०१० में हुए बम ब्लास्ट मामले में आरोपी हिमायत बेग उम्रकैद की सजा काट रहा है। मुंबई उच्च न्यायालय ने नासिक जेल प्रशासन से पूछा है कि उसे कब तक एकांत कारावास में रखा जाएगा ? और इस संबंध मे भूमिका स्पष्ट करने का आदेश दिया है । बेग ने अंडासेल से स्थानांतरण की मांग करते हुए एक याचिका दायर की और अदालत ने उस पर सुनवाई के दौरान उपर्युक्त आदेश पारित किया। कारागृह में ‘अंडे के आकार की कोशिका’ को ‘ अंडासेल ‘ कहा जाता है। यहां सुरक्षा बेहद कड़ी रहती है । यहां खतरनाक आतंकवादियों और गुंडों को हिरासत में रखा जाता है। यहां वे किसी और के संपर्क में नहीं आते ।

१. हिमायत बेग पिछले १२ सालों से अंडासेल मे हैं। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की पीठ ने यह भी पूछा कि क्या उन्हें यहां से उच्च सुरक्षा सेल में ले जाया जा सकता है और जेल महानिरीक्षक से निर्देश लेने का आदेश दिया।

२. जिस कमरे में बेग को रखा गया है ,वहां रोशनी और हवा नहीं है। भोजन के समय भी उसे बाहर नहीं निकाला जाता। बेग को अन्य बंदियों के साथ नहीं रखा जाता । किसी को इस तरह अनिश्चितकाल तक अलग-थलग नहीं किया जा सकता । क्या बेग को किसी अन्य उच्च-सुरक्षा सेल में ले जाया जाएगा , जेल प्रशासन को इसे स्पष्ट करने का आदेश दिया गया है ।