सर्वत्र के सेवानिवृत्ति वेतन धारकों के लिए महत्त्वपूर्ण जानकारी !
‘सरकारी अथवा गैरसरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत प्रतिमाह ‘निवृत्ति वेतन’ (पेंशन) दिया जाता है । उसके लिए उन्हें वे जिस अधिकोष से निवृत्ति वेतन लेते हैं, उस अधिकोष में प्रतिवर्ष नवंबर महिने में ‘जीवन प्रमाणपत्र’ देना पडता है । ऐसा करने से ही अगले संपूर्ण वर्ष निवृत्ति वेतन जारी रह सकता है । प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया के विषय में आगे जानकारी दी गई है ।
१. जीवन प्रमाणपत्र कहां देना चाहिए ?
१ अ. संबंधित अधिकोष की किसी भी शाखा में ‘डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र’ दिया जा सकेगा ! : प्रमाणपत्र देने के लिए अधिकोष की जिस शाखा में खाता खोला गया है, उस शाखा में प्रत्यक्ष जाने की आवश्यकता नहीं है । वर्तमान निवास के स्थान पर उस अधिकोष की जो शाखा होगी, वहां निम्न कागदपत्र दिखाकर ‘डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र’ दिया जा सकता है, उदा. किसी ने सेवानिवृत्ति वेतन के लिए ठाणे के अधिकोष में खाता खोला हो; परंतु वर्तमान में अब वह देहली में रहता हो, तो वह देहली की उस अधिकोष की शाखा से भी प्रमाणपत्र दे सकता है ।
१ आ. सरकारी एवं गैरसरकारी सुविधाएं देने के लिए कुछ स्थानों पर ‘कॉमन सर्विस सेंटर्स’ खोले गए हैं । वहां साथ ही डाक कार्यालय में भी जीवन प्रमाणपत्र दिया जा सकता है । आपके परिसर में कार्यरत ‘कॉमन सर्विस सेंटर्स’ की जानकारी https://locator.csccloud.in/ इस जालस्थल पर मिलेगी ।
२. आवश्यक कागदपत्र
अ. आधार कार्ड एवं उसकी जेरॉक्स प्रति
आ. सेवानिवृत्ति वेतन जिस पासबुक पर जमा होता है, उस खाते की पासबुक
इ. पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पी.पी.ओ.) क्रमांक
उसके उपरांत अधिकोष के अधिकारी सेवानिवृत्ति वेतनधारकों को प्रमाणपत्र देने की निम्न प्रक्रिया करेंगे –
ई. अधिकोष में अथवा ‘कॉमन सर्विस सेंटर’ में जाते समय आधार कार्ड के लिए पंजीकृत (रजिस्टर) किया हुआ अपना संपर्क क्रमांक साथ में होना चाहिए । इसके उपरांत संगणक पर ‘डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र’ तैयार होता है तथा वह सेवानिवृत्ति वेतन देनेवाली संबंधित संस्था के पास जमा होता है । सेवानिवृत्ति वेतनधारकों को इसकी छपी हुई प्रति भी मिलती है । सेवानिवृत्ति वेतनधारक उस प्रति को अपने पास रखें ।
इस संबंध में अधिक जानकारी हेतु https://jeevanpramaan.gov.in इस जालस्थल पर जाएं अथवा संबंधित अधिकोष अथवा निकट के डाक कार्यालय से संपर्क करें !
३. हमारे निवास के स्थान पर ही ‘डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र’ देने की सुविधा उपलब्ध !
डाक कार्यालय के (‘पोस्ट ऑफिस’ के) माध्यम से पोस्टमैन हमारे निवास स्थान पर आकर ‘डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र’ तैयार कर देने की सुविधा उपलब्ध हो रही है । ‘डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र’ तैयार करने के लिए आवश्यक कागदपत्र एवं पंजीकृत संपर्क चल-दूरभाष क्रमांक (मोबाइल नं.) हमारे साथ होना आवश्यक है । इस सुविधा के लिए डाक कार्यालय से मामूली शुल्क लिया जाता है । इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए स्थानीय अथवा निकट के डाक कार्यालय से संपर्क करें । इसी प्रकार की घर-बैठे सेवा (डोर स्टेप सर्विस) कुछ राष्ट्रीयकृत अधिकोषों के द्वारा (नेशनल बैंकों के द्वारा) दी जा सकती है । अपने संबंधित अधिकोष से संपर्क कर हम इस विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।
४. चल-दूरभाष के माध्यम से ‘डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र’ देने की सुविधा उपलब्ध !
चल-दूरभाष में ‘AadhaarFaceRd’ और ‘JeevanPramaan’ इन दो ‘एप्स’ को ‘इंस्टॉल’ कर हम स्वयं भी अपना अथवा अन्य व्यक्ति का जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं । इन दोनों ‘एप्स’ को चल-दूरभाष में ‘इंस्टॉल’ करने पर ‘JeevanPramaan’ ‘एप’ को खोलें तथा उसमें दी गई सूचनाओं के अनुसार जानकारी भरें ।
कुछ लोगों को चल-दूरभाष में यह जानकारी भरना कठिन लग सकता है । उसके लिए हम अपने निकट के किसी जानकार व्यक्ति की सहायता ले सकते हैं; जिससे हम घर बैठे प्रमाणपत्र जमा कर पाएं ।
५. सेवानिवृत्ति वेतन धारकों द्वारा प्रस्तुत किया गया ‘जीवन प्रमाणपत्र’ १ वर्ष तक ही वैध होता है ।
कुछ सरकारी कर्मचारियों से संबंधित सेवानिवृत्ति वेतन देनेवाली संस्थाओं में ‘डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र’ स्वीकार ने की सुविधा अभी उपलब्ध होने की संभावना अल्प है । इसलिए उन वेतनधारकों को पहले की भांति अधिकोष के अधिकारी के हस्ताक्षर से युक्त प्रमाणपत्र देना पडता है । इसके लिए संबंधित अधिकोष की स्थानीय शाखा में स्वयं के उक्त कागदपत्र दिखाकर आगे की प्रक्रिया करें ।’ (२०.१०.२०२३)