पाटलिपुत्र (बिहार) – बिहार राज्य में जातिवार जनगणना करने पर उच्च न्यायालय ने रोक का आदेश दिया है । इस पर ३ जुलाई को अगली सुनवाई होगी । तब तक इस संदर्भ में कोई भी ब्योरा तैयार करने के लिए न्यायालय ने रोक लगाई है ।
सुनवाई के समय मुख्य न्यायाधीश ने महाधिवक्ता से पूछा, ‘यदि सरकार को इस प्रकार की जनगणना करनी थी, तो इस विषय में कानून सम्मत क्यों नहीं किया गय ?’ इस पर महाधिवक्ता ने कहा, राज्यपाल के अभिभाषण के विषय में सभी को बताया गया था । उसमें किस आधार पर जनगनना की जाएगी, यह भी कहा गया था । इसका उद्देश्य राज्य की जनता के लिए योजना बनाना तथा उसे कार्यान्वित करना है ।
Bihar | Patna High Court puts a stay on Caste-based census. pic.twitter.com/mioWO0wPhA
— ANI (@ANI) May 4, 2023