नई देहली – रेल में स्लीपर कोच समान अन्य टियर-२ रेलगाडियों में सामान ले जाने के लिए भारतीय रेल्वे प्रशासनने नियम निश्चित किए हैं । यात्रियों के टिकट अनुरूप सामान का वजन निश्चित किया जाता है एवं उसी के अनुरूप रेलगाडी में सामान ले जा सकते हैं । टिकट की मर्यादा से अधिक सामान ले जाने पर दंड ( भुगतान) भरना होगा । भारतीय रेल के नियमों के अनुरूप स्लीपर कोच में प्रति यात्री ४० किलो सामान रख सकता है । फर्स्ट क्लास (प्रथम श्रेणी) कोच में सभी यात्री ७० किलो तक सामान ले जा सकते हैं । यदि कोई यात्री मर्यादा से अधिक सामान ले जाए, तो उसे ५०० किलोमीटर तक की यात्रा के लिए ६०० रुपये से अधिक दंड (भुगतान) भरना होगा । यह दंड अंतर के आधार पर निर्धारित किया जाता है ।