नई देहली – सुबह अथवा सायंकाल में देर होने पर बिना नोटिस दिए अवैध झुग्गियां न गिराएं । देहली उच्च न्यायालय ने ऐसा आदेश दिया है । न्यायालय ने देहली विकास प्राधिकरण को ऐसा भी आदेश दिया है, ‘अवैध निर्माणकार्य गिराते समय संबंधित लोगों को पर्याप्त समय देना चाहिए, जिससे उन्हें पर्यायी व्यवस्था करना संभव हो’,। देहली के ‘शकुरपुर स्लम युनियन’ द्वारा प्रविष्ट याचिका पर न्यायालय ने यह आदेश दिया । यहां की ३०० झुग्गियों पर कोई भी नोटिस दिए बिना कार्यवाही की गई थी । इसलिए यह याचिका प्रविष्ट की गई थी ।
न्यायालय ने कहा, प्राधिकरण को इस प्रकार की कार्यवाही करने से पूर्व ‘देहली शहर आश्रय सुधार बोर्ड’ के साथ चर्चा करनी चाहिए ।