रात्रि में रेल से यात्रा करते समय चलभाष पर जोर-शोर से गीत सुनना अथवा गाना अपराध

प्रतीकात्मक छायाचित्र

नई देहली – रेल के नए नियम के अनुसार रात्रि में यात्रा करते समय कोई भी यात्री चलभाष (मोबाइल) पर ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकेगा । इसके साथ ही वह ऊंची आवाज में गीत भी नहीं सुन सकेगा । यदि अन्य यात्रियों द्वारा इस प्रकार का आरोप किया जाता है, तो संबंधित यात्रियों पर कार्यवाही की जाएगी । आवाज करना अथवा ऊंची आवाज में बात करना इत्यादि आरोप लगाए जाने से रेल कर्मचारियों को घटनास्थल पर जाकर समस्या का समाधान करना पडेगा । यदि इस पर समाधान नहीं निकलता, तो उसका संपूर्ण दायित्व रेल कर्मचारियों पर होगा । रेल बोर्ड द्वारा सर्व विभाग के महाव्यवस्थापकों को इस संदर्भ में आदेश जारी कर नियमों का पालन करने के आदेश दिए गए हैं ।