नई देहली – यहां साकेत जिला न्यायालय ने संस्कृति और पुरातत्व मंत्रालय देहली के महानिदेशक को ज्ञापन जारी कर कुतुब मीनार क्षेत्र में २७ हिन्दू और जैन मंदिरों को तोडकर निर्माण की गई ‘कुव्वत-उल्-इस्लाम’ मस्जिद के विरोध में प्रविष्ट एक याचिका पर उत्तर मांगा है । याचिका भगवान विष्णु और जैन देवताओं की ओर से प्रविष्ट की गई है ।
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— ABP News (@ABPNews) February 23, 2022
न्यायालय में सुनवाई के समय भगवान विष्णु की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने तर्क प्रस्तुत किए । उन्होंने कहा कि, “मंदिर को लेकर कोई विवाद नहीं है । उन्हें धराशायी कर दिया गया था, इसलिए इसे सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है । हम गत ८०० वर्षों से पीडित हैं । अब हम पूजा का अधिकार मांग रहे हैं, जो हमारा मूल अधिकार है । पुरातत्व लेखा अधिनियम, १९५८ की धारा १८ के अनुसार, संरक्षित स्मारकों में भी पूजा का अधिकार दिया जा सकता है ।”