अपनी ही अवयस्क पुत्री पर बलात्कार करने वाले धर्मांध को मृत्यु दंड !

ऐसे वासनांध धर्मांधों को यही दंड उचित है ! – संपादक

(प्रतिकात्मक छायाचित्र)

बहराइच (उत्तर प्रदेश) – यहां अपनी १४ वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले ४० वर्षीय नन्हू खान को न्यायालय ने मृत्यु दंड दिया है । साथ ही, उस पर ५१ सहस्र रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है । युवती की मां, अर्थात्, नन्हू की पत्नी ने पुलिस में शिकायत प्रविष्ट की थी । इस युवती का विवाह हुआ था ; परंतु, कुछ दिनों के पश्चात नन्हू उसे पुनः घर ले आया था । उसकी पत्नी ने शिकायत में कहा था कि, वह निरंतर दो वर्ष से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था ।