पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता ! – उच्चतम न्यायालय

कोलकाता उच्च न्यायालय का निर्णय उच्चतम न्यायालय की ओर से रहित !

कोलकाता (बंगाल) – कोलकाता उच्च न्यायालय ने बंगाल में दिवाली और अन्य उत्सवों के समय पटाखे जलाने पर लगाया प्रतिबंध उच्चतम न्यायालय ने रहित किया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा, ‘देश में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता; परंतु उनका गलत उपयोग रोकने के लिए तंत्र को अधिक मजबूत करना होगा ।’ इसके साथ न्यायालय ने प्रतिबंधित पटाखों और संबंधित वस्तुएं राज्य में आयात नहीं की जाएंगी, इसकी राज्य के प्रवेश द्वारों पर ही निश्चिति करने का निर्देश बंगाल सरकार को दिया । कोरोना की पृष्ठभूमि पर वायु प्रदूषण को रोकने के लिए बंगाल में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री, उपयोग और खरीद पर प्रतिबंध लगाने वाले कोलकाता उच्च न्यायालय के २९ अक्टूबर के आदेश के विरोध में प्रविष्ट याचिका पर सुनवाई के समय उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया ।

तमिलनाडु में पटाखे जलाने के लिए दिन भर में २ घंटे की समय सीमा

दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध जारी !

दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध होते हुए भी भारत-पाक मुकाबले में भारत की हार होने पर धर्मांधों ने पटाखे कैसे जलाए  और पुलिस एवं दिल्ली प्रशासन ने इनके ऊपर क्या कार्यवाही की ?, यह जनता को समझना चाहिए !- संपादक

दिल्ली – देश की राजधानी दिल्ली में पटाखे जलाने पर लगा प्रतिबंध जारी रहेगा, ऐसा एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया । दिल्ली में हवा की बहुत बुरी गुणवत्ता की पृष्ठभूमि पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने २ दिसंबर २०२० के दिन सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उनके प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश दिया था ।