ऐसा दंड पाकिस्तान में हो सकता है, तो भारत में क्यों नहीं होता ? – संपादक

लाहौर (पाकिस्तान) – पाकिस्तान के एक न्यायालय ने अतीक उर रहमान नामक मौलवी (इस्लाम के एक धार्मिक नेता) को १२ वर्ष आयु की युवती पर बलात्कार करने के प्रकरण में, आजीवन कारावास का दंड सुनाया है । उसपर २ लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है । बलात्कार की घटना २ वर्ष पूर्व लाहौर से २०० किलोमीटर दूर स्थित टोबा टेक सिंह जनपद में हुई थी । पीडिता अपने गांव के मदरसे में पढने जाती थी । वहां रहमान की महिला सहयोगी बिलकिस बीबी पीडिता को प्रलोभन देकर एक कमरे में ले गयी । वहां रहमान ने उसके साथ बलात्कार किया ।
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