नई दिल्ली – कोरोना से मृत हुए व्यक्ति के परिवार को ४ लाख रुपये का मुआवजा नहीं दिया जाएगा, ऐसी जानकारी केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को दी । कोरोना महामारी के कारण मृत हुए व्यक्ति के परिवार को मुआवजा देने के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय में प्रविष्ट की गई याचिका पर केंद्र सरकार की ओर से प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत किया गया । उसमें यह जानकारी दी गई ।
Can't pay Rs 4 lakh compensation to #Covid victims, would exhaust disaster relief funds: GoI tells SC | Read more at: https://t.co/QiUhxPdDkc
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— Economic Times (@EconomicTimes) June 20, 2021
इसमें केंद्र सरकार ने कहा है कि,
१. आपदा कानून के अंतर्गत अनिवार्य मुआवजा केवल भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भ में दिया जा सकता है ।
२. ऐसा मुआवजा देना, यह राज्य की आर्थिक क्षमता से बाहर है ।
३. एक ओर केंद्र और राज्य सरकारें उनकी आय कम होने से, तो दूसरी ओर स्वास्थ्य के खर्च में बढोतरी होने से केंद्र और राज्य सरकार पहले ही आर्थिक दबाव में हैं । उसमें भी कोरोना के कारण मृत हुए व्यक्ति के परिवार को ४ लाख रुपयों का मुआवजा देना चालू करने पर उसका कोरोना महामारी के विरोध में लडाई के लिए प्रयोग की जाने वाली निधि पर परिणाम होगा ।