‘लिव इन रिलेशन’ पाश्चात्य लोगों की संस्कृति है । यदि भारत में कोई उसका अनुसरण कर रहा है, तो उसे अपराध ही माना जाना चाहिए । सरकार को भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए प्रयास करने चाहिए !

जयपुर (राजस्थान) – विवाहित एवं अविवाहित युगल ‘लिव-इन रिलेशनशिप’ में एक साथ नहीं रह सकता है, ऐसा आदेश राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई के समय दिया है । एक २९ वर्षीय अविवाहित युवती एवं एक ३१ वर्षीय विवाहित युवक ने अपने परिवारों से भय होने के कारण सुरक्षा प्रदान करने के लिए याचिका प्रविष्ट की थी ।
हाईकोर्ट ने प्रेमी युगल को सुरक्षा देने से इनकार करते हुए कहा है कि विवाहित और अविवाहित लिव इन रिलेशन में एक साथ नहीं रह सकते हैं.#Highcourt #Jaipur #Rajasthanhttps://t.co/JSiga0MRFJ
— ZEE Rajasthan (@zeerajasthan_) June 11, 2021
उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय का संदर्भ देते हुए कहा कि, प्रेमी युगल को न केवल पति-पत्नी के रूप में रहने में सक्षम होना चाहिए, अपितु वे विवाह करने के योग्य भी होने चाहिए ।ऐसी योग्यता विवाहित एवं अविवाहित प्रेमियों में नहीं हो सकती ।
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