विवाहित एवं अविवाहित युगल ‘लिव इन रिलेशनशिप’ में नहीं रह सकते ! – राजस्थान उच्च न्यायालय 

‘लिव इन रिलेशन’ पाश्चात्य लोगों की संस्कृति है । यदि भारत में कोई उसका अनुसरण कर रहा है, तो उसे अपराध ही माना जाना चाहिए । सरकार को भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए प्रयास करने चाहिए  !

प्रतिकात्मक छायाचित्र

जयपुर (राजस्थान) – विवाहित एवं अविवाहित युगल ‘लिव-इन रिलेशनशिप’ में एक साथ नहीं रह सकता है, ऐसा आदेश राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई के समय दिया है । एक २९ वर्षीय अविवाहित युवती एवं एक ३१ वर्षीय विवाहित युवक ने अपने परिवारों से भय होने के कारण सुरक्षा प्रदान करने के लिए याचिका प्रविष्ट की थी ।

उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय का संदर्भ देते हुए कहा कि, प्रेमी युगल को न केवल पति-पत्नी के रूप में रहने में सक्षम होना चाहिए, अपितु वे विवाह करने के योग्य भी होने चाहिए ।ऐसी योग्यता विवाहित एवं अविवाहित प्रेमियों में नहीं हो सकती ।