कुलभूषण जाधव को उच्च न्यायालय में न्याय मांगने की अनुमति देनेवाले विधेयक को पाकिस्तान संसद की मान्यता !

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष पाकिस्तान झुका : कुलभूषण जाधव को बडी राहत

पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव

इस्लामाबाद – अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के दबाव के आगे झुकते हुए, पाकिस्तान की नेशनल एसेंबली ने पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान के उच्च न्यायालय में न्याय मांगने की अनुमति देनेवाले विधेयक को मान्यता दी है । कुलभूषण जाधव को इससे बडी राहत मिली है ।

पाकिस्तान की सेना के न्यायालय ने कुलभूषण जाधव को कथित बम विस्फोट के प्रकरण में मृत्युदंड सुनाया था । कुलभूषण जाधव को उस दंड के विरुद्ध न्याय मांगने का कोई अधिकार नहीं था । इसके लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान को फटकारा था । अब पाकिस्तान नेशनल एसेंबली द्वारा अनुमोदित एक विधेयक के फलस्वरूप, जाधव को अपने अन्यायपूर्ण दंड के विरुद्ध पाकिस्तान के वरिष्ठ न्यायालय में न्याय मांगने का अवसर मिलेगा ।

कुलभूषण जाधव को २०१६ में पाकिस्तान ने अन्यायपूर्वक बंदी बनाया था !

कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी गुप्तचर विभाग ने ३ मार्च २०१६  को बलूचिस्तान से बंदी बनाया था ।उस समय, पाकिस्तान ने आरोप लगाया था कि, कुलभूषण जाधव नौसेना में “कमांडिंग ऑफिसर” थे, जो भारत की गुप्तचर एजेंसी ‘रॉ’ के लिए काम कर रहे थे, साथ ही साथ पाकिस्तान में जासूसी भी कर रहे थे । पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि, जाधव ने ईरान के रास्ते पाकिस्तान में प्रवेश किया था । अप्रैल २०१७ में कुलभूषण जाधव को जासूसी और आतंकवाद के आरोप में पाकिस्तानी की सेना के न्यायालय ने मृत्युदंड सुनाया था । भारत ने इसे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में चुनौती दी थी, तब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान को फटकारते हुए जाधव की फांसी पर स्थगन आदेश पारित किया था । इस प्रकरण में अंतराष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि, प्रकरण में अंतिम निर्णय आने तक मृत्युदंड का कार्यान्वयन नहीं किया जाना चाहिए ।