
हरिद्वार : उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने १ अप्रैल से प्रारंभ होने वाले कुंभ मेले के दौरान प्रति दिन कोरोना के ५० सहस्त्र परीक्षण करने का आदेश दिया है । कुंभ मेला क्षेत्र में सभी पार्किंग स्थानों एवं स्नान घाटों पर मोबाइल चिकित्सा दलों को नियुक्त किया जाना चाहिए । जिन व्यक्तियों ने कोरोना का पहला टीका (वैक्सीन) लिया है, उन्हें भी नकारात्मक कोरोना रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया है । उच्च न्यायालय ने आदेश में कहा है कि, ‘कुंभ मेला क्षेत्र में भी कोरोना का टीका लगाया जाना चाहिए ।’
जनपद की सभी सीमाओं पर चिकित्सा दल नियुक्त किए गए हैं । कुंभ मेले में आने वाले सभी भाविकों को अधिकतम ७२ घंटे पहले की कोरोना की ‘नकारात्मक’ रिपोर्ट की जांच करने के पश्चात ही उन्हें जनपद में प्रवेश दिया जाएगा । कुंभ मेला क्षेत्र सहित, राज्य एवं जनपद की सीमाओं पर कोरोना का रैपिड परीक्षण किया जाएगा ।
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