८ वर्ष पुरानी गाडी रखने वालों को अब ‘हरित कर’ भरना पडेगा !

नई दिल्ली – ८ वर्ष पुरानी गाडियों पर जल्द ही हरित कर (‘ग्रीन टैक्स’) वसूल किए जाने की संभावना है । केंद्रीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ‘ग्रीन टैक्स’ वसूली के प्रस्ताव को मान्यता दी है । यह प्रस्ताव अब परामर्श के लिए राज्यों को भेजा जाएगा । पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए यह कर लगाया जाएगा ।

वाहन योग्यता प्रमाणपत्र का नवीनीकरण करते समय रोड टैक्स का १० से २५ प्रतिशत की दर से हरित कर वसूल किए जाने की संभावना है । निजी वाहनों द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करते समय १५ वर्ष बाद हरित कर वसूल किया जाएगा । हायब्रिड, इलेक्ट्रिक, सीएनजी, इथेनाल और एलपीजी पर चलने वाले वाहनों को इस कर से छूट दी गई है । हरित कर द्वारा जमा हाने वाली राजस्व राशि का प्रयोग प्रदूषण के मुद्दे को हल करने के लिए किया जाने वाला है ।