
नई दिल्ली – ८ वर्ष पुरानी गाडियों पर जल्द ही हरित कर (‘ग्रीन टैक्स’) वसूल किए जाने की संभावना है । केंद्रीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ‘ग्रीन टैक्स’ वसूली के प्रस्ताव को मान्यता दी है । यह प्रस्ताव अब परामर्श के लिए राज्यों को भेजा जाएगा । पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए यह कर लगाया जाएगा ।
Here's all you need to know about ‘Green Tax’https://t.co/vQf5bN6dqz
— IndiaToday (@IndiaToday) January 26, 2021
वाहन योग्यता प्रमाणपत्र का नवीनीकरण करते समय रोड टैक्स का १० से २५ प्रतिशत की दर से हरित कर वसूल किए जाने की संभावना है । निजी वाहनों द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करते समय १५ वर्ष बाद हरित कर वसूल किया जाएगा । हायब्रिड, इलेक्ट्रिक, सीएनजी, इथेनाल और एलपीजी पर चलने वाले वाहनों को इस कर से छूट दी गई है । हरित कर द्वारा जमा हाने वाली राजस्व राशि का प्रयोग प्रदूषण के मुद्दे को हल करने के लिए किया जाने वाला है ।
POK Protests : पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) पाकिस्तान का भाग नहीं है और यदि दमन बंद नहीं हुआ, तो हम भारत के साथ चले जाएंगे !
कोंकण क्षेत्र की देवराई भूमियों को ‘सरकार जमा’ करने की कार्यवाही की जांच कीजिए – राजस्वमंत्री ने उपसचिव को दिया निर्देश
शनिशिंगणापुर स्थित श्री शनिदेव की मूर्ति के संवर्धन हेतु वज्रलेपन किया जाएगा ।
Tuljabhavani Temple : श्री तुलजाभवानी देवी की ४ सहस्र एकड भूमि के घोटाले की सघन जांच करें !
(और इनकी सुनिए…) ‘ वर्तमान काल में वैकुंठगमन इत्यादि कहना मुझे स्वीकार्य नहीं है, यह विशिष्ट वर्ग द्वारा थोपी गई बातें हैं । ’- Sharad Pawar
आश्वासनों की पूर्ति में तेजी लाने के लिए महाराष्ट्र विधानमंडल करेगा ‘सॉफ्टवेयर’ का निर्माण !