बिना मास्क पहने घूमनेवाले अनुशासनहीन नागरिक के कोरोना की चपेट में आने पर यदि कोई उनका उपचार न करने की मांग करे, तो इसमें आश्चर्य हीं होना चाहिए !
प्रयागराज – इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य में कोरोना बाधितों की दिन-प्रतिदिन बढती संख्या पर संज्ञान लेते हुए पुलिस को आदेश दिया, कि घर से बाहर निकलते समय जो भी व्यक्ति बिना मास्क पहने पाया जाए उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए । अदालत ने राज्य में संसर्गनिरोध केंद्रों (‘क्वारंटाइन सेंटर्स)’ की स्थिति और कोविड-१९ चिकित्सालयों में उपचार के संबंध में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया ।
Allahabad High Court directive on wearing mask compulsory https://t.co/pSX1E83tBv
— Lucknow News (@LucknowNewsLive) September 25, 2020
१. न्यायालय ने कहा कि यदि कोई मास्क नहीं पहनता है, तो वह पूरे समाज का अपराधी है । उत्तर प्रदेश के प्रत्येक पुलिस थाना के पुलिस दलों को बिना मास्क पहने बाहर घूमनेवालों पर दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए ।
२. न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि घर पर अलगाव में रहने वाले रोगियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएं । न्यायालय ने आगे कहा कि ऐसे रोगियों के लिए प्रत्येक जिले में ‘एक्स-रे’ और ‘सीटी स्कैन’ के लिए अलग चिकित्सालय होने चाहिए ।