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विद्यार्थी अपनी इच्छानुसार विद्यालय आ सकते हैं
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प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर के विद्यालय ही खुल सकेंगे
नई देहली – आगामी २१ सितंबर से कक्षा ९ से १२ तक के विद्यार्थियों के लिये विद्यालय प्रारंभ करने की केंद्र सरकार ने अनुमति दी है । इस कारण पिछले पांच माह से बंद विद्यालय अंशत: प्रारंभ हेने वाले है । तथापि विद्यार्थी अपनी इच्छानुसार विद्यालय आ सकते हैं । केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने यह जानकरी दी । प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर के विद्यालय ही खुल सकेंगे, प्रतिबंधित क्षेत्र के शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी आदि को विद्यालय आने की मनाई रहेगी ।
सरकारी नियमावली
१. विद्यालय परिसर में और परिसर के बाहर पंक्ति बनाने के लिय ६ फुट की दूरी पर निशान बने हेने चाहिए । ‘स्टाफ रूम’ में सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए।
२. जहां तक संभव हो खुले में ही कक्षाएं लगें । भीड लगे एसे कोई भी उपक्रम ना चलाएं जैसे खेल, कार्यक्रम आदि ।
३. विद्यालय में हेल्पलाईन क्रमांक और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी का क्रमांक बडे अक्षरों में लगाना आवश्यक हेगा ।
४. विद्यालय का कामकाज प्रारंभ हेने के पूर्व कक्षाएं, प्रयेगशाला, अन्य सामूहिक उपयोग करने के स्थान एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट के द्रवण से स्वच्छ करना आवश्यक हेगा ।
५. ऑनलाइन कक्षाएं, ‘टेलिकाउन्सिलिंग’ और अन्य कामों के लिये ५० % शिक्षक और कर्मचारियों को बुलाया जाएगा ।
६. कर्मचारियों के लिये ‘बायोमेट्रिक’ उपस्थिती दर्ज करने स्थान पर वैकल्पिक स्पर्श रहित पद्धति की व्यवस्था करनी चाहिए ।
७. वातानुकलित यंत्र का उपयेग करते समय उसका तापमान २४ से ३० अंश के बीच होना चाहिये, उसी तरह आर्द्रता का प्रमाण ४० से ७० प्रतिशत होना चाहिए। जितना संभव हो कक्षा में खुली हवा रहनी चाहिए ।
८. सुरक्षित अंतर के नियम का पालन कर विद्यार्थि अपने लॉकर का प्रयोग कर सकते हैं । जिम के लिये नियम लागू रहेंगे । तरणताल बंद रहेंगे ।
९. यह सभी नियम प्रयोगशाला और कार्यशाला की आवश्यकता वाली संस्था उदा. व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, उच्च शिक्षा संस्था, तंत्र शिक्षा संस्था और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम संस्थाओं को लागू रहेंगे, ऐसा स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने निवेदन में स्पष्ट किया है ।