Delhi HC Sentences Lawyer : न्यायालय का अपमान करनेवाले अधिवक्ता को ४ माह कारावास का दंड

नइ देहली – न्यायालय के अपमान के प्रकरण में देहली उच्च न्यायालय ने एक अधिवक्ता को ४ माह कारावास तथा २ रुपए ऐसा दंड सुनाया है । एक प्रकरण पर सुनवाई के समय इस अधिवक्ता ने अपमानकारी टिप्पणी की थी । मई महीने में न्यायाधीश ने अधिवक्ता के विरुद्ध स्वयं आपराधिक अपमान अभियोग आरंभ किया था; क्योंकि अधिवक्ता ने न्यायाधीश पर ‍व्यक्तिगत आलोचना की थी ।

न्यायालय ने कहा कि अधिवक्ता द्वारा की गई टिप्पणियां उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा न्यायालय का अपमान करनेवाली हैं । इसलिए अपमानजनक भाषा प्रयुक्त प्रकरण में अधिवक्ता काे अपराधी सिद्ध किया जा रहा है । उन्होंने पूरी न्यायव्यवस्था का अनादर किया है एवं कोई क्षमायाचना नहीं की अथवा अपने आचरण के विषय में उन्हें कोई प्रायश्चित्त हुआ दिखाई नहीं दे रहा । यह आचरण तिरस्कारपूर्ण है तथा अधिवक्ता के रूप में किसी पात्र व्यक्तिद्वारा ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए । इसलिए उपर्युक्त लिखित बातों काे देखते हुए न्यायालय के न्यायिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी तथा न्यायाधीश के विरोध में ३० से ४० परिवाद प्रविष्ट (दाखिल) करने से यह स्पष्ट होता है कि उनका हेतु न्यायालय की अपकीर्त करने का है ।

संपादकीय भूमिका

हिन्दुओं के देवी-देवता तथा श्रद्धास्थानों का अपमान करनेवाले को द्रुतगति से कडा दंड होने हेतु भी प्रयास होने चाहिए । हिन्दुओं काे ऐसा ही प्रतीत होता है !