श्रीकृष्णजन्मभूमि प्रकरण में १९ मई को न्यायालय निर्णय देगा !

मथुरा (उत्तरप्रदेश) – श्रीकृष्णजन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के अभियोग के प्रकरण में आगामी १९ मई को न्यायालय निर्णय देनेवाला है । कटरा केशव देव मंदिर के देवता श्रीकृष्ण विराजमान और अन्य ६ लोगों ने रंजना अग्निहोत्री द्वारा प्रविष्ट की हुई याचिका पर यह निर्णय दिया जाएगा ।

याचिकाकर्ता का कहना है कि ‘‘मुगल बादशाह के आदेश के पश्चात वर्ष १६६९-७० में भगवान श्रीकृष्ण मंदिर तोडकर यहां की १३.३७ एकड भूमि पर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया गया । तथा इस मस्जिद में खुदाई करने की मांग की गई है । यदि वहां खुदाई की गई, तो वहां कारागृह मिलेगा । जहां भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था ।

सर्वाेच्च न्यायालय में याचिका प्रलंबित

श्रीकृष्णजन्मभूमि के संदर्भ में एक याचिका सर्वाेच्च न्यायालय में भी प्रविष्ट की गई है । इस याचिका में आरोप किया गया है कि ‘‘हिन्दुओं के साथ विश्वासघात कर श्रीकृष्णजन्मभूमि कोई भी करार किए बिना मस्जिद को दी गई है । इसलिए न्यायालय को घोषित करना चाहिए कि ‘‘१२ अगस्त १९६८ के दिन शाही ईदगाह मस्जिद को कोई भी करार किए बिना मंदिर की जगह दी गई और वह जगह अब हिन्दुओं को वापस दी जाए’’ ।