धर्मांध को ५ वर्ष की मूक व बधिर बच्ची से बलात्कार के आरोप में आजन्म कारावास का दंड !

घटना के केवल ४ महीने में ही निर्णय !

  • ऐसे कामोत्तेजक कट्टरपंथियों को मृत्यु दंड मिलना चाहिए,  लोग यही सोचते हैं ! – संपादक
  • यदि ऎसे प्रकरण में केवल ४ महीने में न्याय मिलना संभव है, तो अन्य प्रकरणों में निर्णय आने में वर्षों क्यों लग जाते हैं? ऐसा प्रश्न लोगों के मन में उपस्थित होता है ! – संपादक
प्रतिकात्मक छायाचित्र

कैराना (उत्तर प्रदेश) – कैराना की एक विशेष पॉक्सो न्यायालय ने साबिर नाम के व्यक्ति को ५ वर्ष की मूक-बधिर बच्ची से बलात्कार करने  के आरोप में आजन्म कारावास का दंड सुनाया है । यह घटना ४ महीने पहले ही हुई थी । १५ जून को लड़की रामपुर मनिहारन रेलवे स्टेशन पर भीड़ में खो गई थी। उस समय साबिर ने उसके साथ बलात्कार किया था ।