घटना के केवल ४ महीने में ही निर्णय !
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कैराना (उत्तर प्रदेश) – कैराना की एक विशेष पॉक्सो न्यायालय ने साबिर नाम के व्यक्ति को ५ वर्ष की मूक-बधिर बच्ची से बलात्कार करने के आरोप में आजन्म कारावास का दंड सुनाया है । यह घटना ४ महीने पहले ही हुई थी । १५ जून को लड़की रामपुर मनिहारन रेलवे स्टेशन पर भीड़ में खो गई थी। उस समय साबिर ने उसके साथ बलात्कार किया था ।
5 साल की मूक-बधिर बच्ची के साथ रेप करने वाले साबिर को उम्रकैद: विशेष पॉक्सो कोर्ट ने महज 4 महीने में सुनाई सजा#UttarPradesh https://t.co/EfGb95KGWF
— ऑपइंडिया (@OpIndia_in) November 1, 2021