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जयपुर (राजस्थान) – पाक से विस्थापित होकर भारत आए हिंदू, सिख आदि अल्पसंख्यकों का राजस्थान सरकार की ओर से वैक्सिनेशन नहीं हो रहा है । यह ध्यान में आने पर राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर खंडपीठ ने सरकार को इस बात पर फटकार लगाई है । न्यायालय द्वारा २८ मई के दिन वैक्सिनेशन का आदेश देने पर भी सरकार ने उसका पालन क्यों नहीं किया ? इसका उत्तर न्यायालय ने सरकार से पूछा है ।
न्यायालय ने सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि, पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यक विस्थापितों को जिनके पास कोई भी अधिकृत पहचान पत्र नहीं है, उनको सरकार वैक्सिनेशन के लिए पात्र क्यों नहीं मानती ? पहचान पत्र न होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति वैक्सीन ले सकता है, ऐसा केंद्र सरकार द्वारा निर्देश देने पर भी सरकार इसका पालन क्यों नहीं कर रही ? सरकार केंद्र से इस विषय में अधिक जानकारी क्यों मांग रही है ?, ऐसे शब्दों में न्यायालय ने फटकारा है ।
विस्थापित हिंदू पात्र नहीं; लेकिन मुसलमानों के लिए विशेष वैक्सिनेशन
एक ओर राजस्थान की कांग्रेस सरकार पाक से आए हिंदू, सिख आदि अल्पसंख्यकों को कोरोना प्रतिबंधात्मक वैक्सीन देने में टालमटोल कर रही है और दूसरी ओर राज्य के मुसलमानों के लिए विशेष शिविरों द्वारा वैक्सिनेशन कर रही है । मुसलमानों में वैक्सीन के प्रति फैले भ्रम को दूर करने के लिए सरकार वैक्सीन शिविरों का आयोजन कर रही है ऐसा कहा जा रहा है ।