‘ओसीआइ’ कार्डधारकों को भारत में तबलीगी अथवा मिशनरी से संदर्भित कार्य करना हो तो अनुमति आवश्यक ! – केंद्र सरकार का नया नियम

नई देहली – ओसीआइ (ओवरसीज इंडियन – भारतीय वंश के विदेश में स्थित नागरिक । इस कार्ड द्वारा भारत में उन्हें कुछ अधिकार प्रदान किए जाते हैं ।) कार्डधारक विदेशी नागरिकों को भारत में तबलीगी, मिशनरी अथवा पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करना हो तो उन्हें ‘फॉरेन रिजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस’ से विशेष अनुमति प्राप्त करनी होगी, केंद्र सरकार द्वारा ऐसा नियम बनाया गया है । इन कार्डधारकों को विदेशी प्रकल्प में काम करना हो अथवा प्रतिबंधित क्षेत्र में जाना हो, तब भी उन्हें अनुमति लेना आवश्यक होगा । उनके लिए निवास के स्थान में परिवर्तन होने की सूचना देना भी अनिवार्य होगा ।