नई दिल्ली : केंद्र सरकार द्वारा नए वित्तीय वर्ष २०२१ -२०२२ से, देश में सडक दुर्घटनाओं में घायल लोगों के लिए १.५ लाख रुपये तक की कैशलेस सहायता योजना लागू करने की संभावना है । योजना के अंतर्गत, अस्पतालों में दुर्घटनाग्रस्त घायल व्यक्ति का तुरंत इलाज और उपचार करना अनिवार्य होगा । योजना केंद्रीय सडक परिवहन मंत्रालय द्वारा तैयार की गई है । देश में हर साल ५ लाख दुर्घटनाओं में डेढ लाख लोग मारे जाते हैं और लगभग साढे तीन लाख लोग विकलांग हो जाते हैं ।
इस योजना के तहत, एक मोटर वाहन दुर्घटना निधि स्थापित की जाएगी । इसमें दुर्घटना में घायलों के इलाज के लिए मुआवजे के साथ-साथ दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिवार को भी मुआवजा प्रदान करना सम्मिलित होगा । मुआवजे और सहायता की राशि केंद्र सरकार द्वारा तय की जाएगी ।
कैशलेस उपचार के लिए मुख्य सूत्र :
१. अस्पतालों को घायल व्यक्ति को तुरंत भरती कर इलाज और उपचार करना अनिवार्य होगा ।
२. जब तक घायल व्यक्ति पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, तब तक कैशलेस उपचार जारी रहेगा ।
३. इसमें घायलों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक पहुंचाने का खर्च भी सम्मिलित होगा ।
४. प्रत्येक घायल व्यक्ति को १.५ लाख रुपये तक का उपचार मिलेगा ।