गोहत्या पर प्रतिबंध का विरोध करनेवाले कांग्रेस और पुरो(अधो)गामियों के मुंह पर तमाचा !
बंगलुरू (कर्नाटक) – कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक सरकार द्वारा गोहत्या पर लगाए प्रतिबंध को वैध घोषित कर दिया है । न्यायालय के इस निर्णय ने प्रतिबंध को वैध घोषित करने के लिए सरकार द्वारा बनाई हुई बाधा दूर कर दी है । सरकार के गोहत्या प्रतिबंध कानून के अनुसार, गोहत्या करने वाले व्यक्ति को ५० सहस्र से १ लाख रुपए का दंड, ३ से ७ वर्ष कारावास आदि का प्रावधान किया गया है ।