गोहत्या पर प्रतिबंध का विरोध करनेवाले कांग्रेस और पुरो(अधो)गामियों के मुंह पर तमाचा !

बंगलुरू (कर्नाटक) – कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक सरकार द्वारा गोहत्या पर लगाए प्रतिबंध को वैध घोषित कर दिया है । न्यायालय के इस निर्णय ने प्रतिबंध को वैध घोषित करने के लिए सरकार द्वारा बनाई हुई बाधा दूर कर दी है । सरकार के गोहत्या प्रतिबंध कानून के अनुसार, गोहत्या करने वाले व्यक्ति को ५० सहस्र से १ लाख रुपए का दंड, ३ से ७ वर्ष कारावास आदि का प्रावधान किया गया है ।
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(और इनकी सुनिए…) ‘ वर्तमान काल में वैकुंठगमन इत्यादि कहना मुझे स्वीकार्य नहीं है, यह विशिष्ट वर्ग द्वारा थोपी गई बातें हैं । ’- Sharad Pawar
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