अब मध्य प्रदेश में भी ‘लव जिहाद’के विरुद्ध कठोर कानून बनेगा !

इस प्रकार एक-एक राज्य में ‘लव जिहाद’ के विरुद्ध कठोर कानून बनाने की अपेक्षा सीधे केंद्र सरकार को ही पूरे देश में कठोर कानून बनाना चाहिए, ऐसा हिन्दुओं को लगता है !

भोपाल (मध्य प्रदेश) – हम विधानसभा में ‘लव जिहाद’के विरुद्ध कानून बनानेवाले हैं । यह एक गैरजमानती अपराध होगा और उसमें दोषियों को ५ वर्षों के दंड का प्रावधान होगा । मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह जानकारी दी । इससे पूर्व उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक राज्यों ने ‘लव जिहाद’के विरुद्ध कठोर कानून बनाने की बात कही है ।

नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में सरकार की ओर से ‘लव जिहाद’ की पृष्ठभूमिपर धार्मिक स्वतंत्रता कानून के लिए विधेयक लाया जाएगा और कानून बनने के उपरांत दोषियों के विरुद्ध गैरजमानती धारा के अंतर्गत अभियोग प्रविष्ट कर दोषियों को ५ वर्षोंतक का दंड दिया जाएगा । साथ ही ‘लव जिहाद’ के लिए सहायता करनेवालों को भी मुख्य आरोपी मानकर दंड दिया जाएगा तथा विवाह के लिए धर्मांतरण करने के लिए बाध्य बनानेवालों को भी दंडित करने का प्रावधान इस कानून में होगा । यदि किसी को स्वेच्छा से धर्मपरिवर्तन कर विवाह करना हो, तो उसे एक माह पूर्व जिलाधिकारी कार्यालय में आवेदन देना पडेगा, साथ ही बलपूर्वक और धमकाकर किया जानेवाला विवाह तथा परिचय छिपाकर किए गए विवाह को इस कानून के अनुसार रद्द माना जाएगा ।