महिला के साथ छेडखानी करनेवाले को जमानत देते समय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने रखी शर्त !

इंदौर (मध्यप्रदेश) – जिस महिला के साथ उसके घर में घुसकर छेडखानी की थी, उसके घर जाकर राखी बंधवाना और जीवनभर उसकी रक्षा करने का वचन देना, उच्च न्यायालय के इंदौर खंडपीठ ने एक व्यक्ति की जमानत मंजूर करते हुए ऐसी शर्त रखी ।
"Get 'Rakhi' Tied By Woman You Molested": Court's Bail Condition For Man https://t.co/TkuOXs7Wdz pic.twitter.com/iNb625LivP
— NDTV (@ndtv) August 2, 2020
अप्रैल में विक्रम बागरी नामक व्यक्ति ने एक महिला के घर में घुसकर उसके साथ छेडखानी की थी । इसके विरुद्ध शिकायत प्रविष्ट होने पर बागरी ने उच्च न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी दी । उच्च न्यायालय ने जमानत के आदेश में लिखा कि ‘वह अपनी पत्नी के साथ उस महिला के घर जाए और महिला से भाई के रूप में स्वीकारने का अनुरोध करे । राखी बंधवाने के उपरांत ११ सहस्र रुपए भी दे ।’
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