झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा व्हाट्सएपस् संस्थान के मालिक, संचालक, आस्थापन के विरोध मे अपराध दर्ज करने का आदेश

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की मृत्यु की घटना !

रांची (झारखंड-छत्तीसगढ) – पिछले वर्ष दुर्घटना में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अपघाती मृत्यु की घटना के संदर्भ में झारखंड उच्च न्यायालय ने सीबीआई को व्हाट्सएपस् संस्थान के मालिक, संचालक, आस्थापन के विरोध मे अपराध दर्ज करने का आदेश दिया । २८ जुलाईलै २०२१ की सुबह अतिरिक्त जिला न्यायाधीश उत्तम आनंद को ‘जॉगिंग’ (दौडना) करते समय एक ऑटो रिक्शा ने उन्हें धक्का दिया था,। जिसमें उस में उन की मृत्यु हो गई थी । इस घटना में दो व्यक्तियों को हिरासत मेंमें लिया गयाथा । इस घटना को घटना न मानकर यह हत्या किए जाने का शक व्यक्त किया गया । व्हाट्सएप संस्थान द्वारा दोनों अपराधियों के व्हाट्सएप की जानकारी आस्थापनों द्वारा मंगाई गई थी । उस के आधार पर न्यायालय ने व्हाट्सएप संस्थान,आस्थापन के विरोध में अपराध दर्ज करने का आदेश दिया ।