नई देहली – अप्रैल २०२२ से १५ वर्ष पुराने वाहनों के नवीनीकरण शुल्क में ८ गुना वृद्धि की गई है । व्यावसायिक वाहनों के चलानेयोग्य होने के प्रमाणपत्र के लिए भी ८ गुना अधिक शुल्क का भुगतान करना पडनेवाला है । केंद्रीय सडक, यातायात एवं महामार्ग मंत्रालय ने इस विषय में अधिसूचना प्रसिद्ध की है ।
Shell out eight times higher fee for registration renewal of 15-year-old car & heavy vehicles from next April https://t.co/5KEPXFfuss
— TOI Business (@TOIBusiness) October 5, 2021
१५ वर्ष से भी पुराने चारपहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए आज के समय में केवल ६०० रुपए शुल्क लिया जाता है । इस अधिसूचना के अनुसार अगले वर्ष वह ५ सहस्र रुपए हो जाएगा । पुराने दोपहिया वाहनों का नूतणीकरण शुल्क भी १ सहस्र ५०० रुपए से १२ सहस्र ५०० रुपए किया गया है । पहले १५ वर्षाें के उपरांत वाहनों के पंजीकरण का नवीनीकरण अगले प्रत्येक ५ वर्ष उपरांत करना पडेगा । नवीनीकरण करने में विलंब हुआ, तो प्रत्येक महिने के लिए ३०० रुपए विलंब शुल्क भरना पडेगा । व्यावसायिक वाहनों के लिए का विलंब शुल्क प्रति महिना ५०० रुपए होगा ।