उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को अंतिम स्वरूप दिया !

जिनकी १ संतान है, उनके लिए विशेष सुविधा, जबकि २ से अधिक संतान वालों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा !

उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार का अनन्य अभिनंदन ! केंद्र सरकार को राज्य स्तर पर ऐसा कानून बनाने की जगह पूरे देश के लिए ऐसा कानून बनाना चाहिए । ऐसी मांग गत अनेक वर्षों से की जा रही है । हिन्दुओं को अपेक्षा है कि केंद्र सरकार को इस पर तत्काल ध्यान देना चाहिए !

नई दिल्ली – उत्तर प्रदेश सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून का विवरण तैयार कर रही है । इस कानून के अनुसार, जिनकी २ से अधिक संतान हैं, उन्हें सरकारी अनुदान या योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा । साथ ही, ऐसे लोग सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे । नौकरी आदि में पदोन्नति भी नहीं दी जायेगी । वे चुनाव नहीं लड पाएंगे । ऐसा इस कानून का स्वरूप होगा । १९ जुलाई तक सरकार ने इसपर अभिमत मांगे हैं ।

१. यह कानून २ संतानों को जन्म देने वालों को प्रोत्साहित करेगा । दो संतान के बाद स्वयं नसबंदी कराने वालों को गृह निर्माण के लिए अल्प  ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा । पानी, बिजली, गृह कर आदि में भी कुछ छूट मिलेगी ।

२. ऐसे दंपत्ति जिनकी केवल एक ही संतान है और जो स्वयं नसबंदी करेंगे, उन्हें संतान की २० वर्ष की आयु तक बिना मूल्य आरोग्य सुविधाएं एवं बीमा संरक्षण प्रदान किया जाएगा ।

३. इसके साथ ही, आई.आई.एम. जैसे उच्च शिक्षा संस्थान में इकलौती पुत्री को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और सरकारी नौकरी में वरीयता दी जाएगी ।

४. यदि वह इकलौती संतान है, तो उसे स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी ।