नई दिल्ली – यदि आपको लगता है कि, व्हाटसएप आपकी जानकारी सुरक्षित नही रख सकता, तो आप उसे अपने भ्रमणभाष से निकाल दे, ऐसी सलाह दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को दी । व्हाटसएप ने हालही में नए गोपनीयता नियम लागू करने की घोषणा की थी । उसके अनुसार प्रयोग करने वाले की सभी जानकारी व्हाटसएप के पास जाने वाली थी । इसके विरोध में अधिवक्ता मनोहर लाल ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था । सरकार की ओर से कोई भी उत्तर न आने से उसने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका प्रविष्ट की थी । उसपर न्यायालय ने उपरोक्त सलाह दी ।
अधिवक्ता मनोहर लाल ने न्यायालय से मांग की कि इस विषय में कानून होना चाहिए । इस पर न्यायालय ने पूछा, ‘आपकी कौन सी जानकारी असुरक्षित है ?’ इसपर अधिवक्ता मनोहर लाल ने कहा, ‘सभी ।’ इसपर न्यायालय ने व्हाटसएप डिेलीट करने को कहा, और न्यायालय ने यह भी पूछा कि, आप ‘गूगल मैप’ का प्रयोग करते हैं क्या ? तब अधिवक्ता मनोहर लाल ने ‘हां’ कहने पर ‘गूगल मैप’ भी सभी जानकारी लेता है’, ऐसा न्यायालय ने बताया ।
Delhi high court on Monday said accepting the new privacy policy of social messaging app WhatsApp was a “voluntary” thing and one can choose not to use or join that platform if one did not agree with its terms and conditions.https://t.co/b40w5FE9KF
— The Wire (@thewire_in) January 18, 2021
(सौजन्य : NEWS)